सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की अपील में चार साल की देरी को माफ करने पर निराशा व्यक्त की। न्यायमूर्ति जे.बी.
पारदीवाला और प्रसन्ना बी. वराले ने देरी माफी पर शीर्ष अदालत के फैसलों के बारे में उच्च न्यायालय की जागरूकता पर सवाल उठाया, आदेश को रद्द कर दिया और मामले को पुनर्विचार के लिए भेज दिया।


