क्या शरजील, उमर के भाषणों को आतंकवादी कृत्य माना जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने भाषणों के लिए दंगा आरोपियों के खिलाफ कड़े यूएपीए प्रावधानों को लागू करने पर दिल्ली पुलिस से सवाल किया और उनके शब्दों को आतंकवादी कृत्यों से जोड़ने का औचित्य मांगा। न्यायाधीशों ने इस बात पर स्पष्टता मांगी कि आतंकवादी कृत्यों से संबंधित धारा 15 कैसे लागू होती है, जब आरोपियों द्वारा हथियारों का सीधे इस्तेमाल नहीं किया गया था, जो पांच साल से अधिक समय से जेल में हैं।