सरकार ने सोमवार (17 नवंबर, 2025) को अगले साल अप्रैल तक कुछ प्रकार के प्लैटिनम आभूषणों पर आयात प्रतिबंध लगा दिया। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने नवीनतम अधिसूचना में कहा, प्लैटिनम आभूषणों की आयात नीति को “तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल, 2026 तक मुक्त से प्रतिबंधित” में संशोधित किया गया है। आयातकों को अब इन सामानों को आयात करने के लिए डीजीएफटी से लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

सराफा डीलर प्लैटिनम-मिश्र धातु के आभूषणों का शुल्क-मुक्त आयात कर रहे हैं, भले ही वस्तुओं में लगभग 90% सोना और थोड़ी मात्रा में चांदी और प्लैटिनम होता है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) ने सरकार से इस नीतिगत खामियों को दूर करने के लिए प्लैटिनम आभूषणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है।

सितंबर में सरकार ने कुछ चांदी के आभूषणों के आयात पर अगले साल 31 मार्च तक रोक लगा दी थी. इस कदम का उद्देश्य थाईलैंड से “अनस्टडेड ज्वेलरी” के नाम पर चांदी के आयात पर अंकुश लगाना था।

भारत का आसियान (दक्षिणपूर्व एशियाई देशों का संघ) के साथ मुक्त व्यापार समझौता है। थाईलैंड 10 देशों के इस समूह का सदस्य है।