केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग को राहत देते हुए पॉलिएस्टर फाइबर और यार्न पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) रद्द कर दिया है। 12 नवंबर, 2025 के एक आदेश में, सरकार ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, वह एथिलीन ग्लाइकॉल, टेरेफ्थेलिक एसिड, पॉलिएस्टर स्पन, ग्रे और सफेद यार्न, पॉलिएस्टर निरंतर फिलामेंट यार्न, पॉलिएस्टर आंशिक रूप से उन्मुख यार्न और पॉलिएस्टर औद्योगिक यार्न पर क्यूसीओ लगाने के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के आदेश को रद्द कर रही है। भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष, अश्विन चंद्रन ने कहा, “पॉलिएस्टर फाइबर और पॉलिएस्टर यार्न पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को रद्द करना एक बड़ी राहत है, क्योंकि यह सभी उपयोगकर्ता उद्योगों की लंबे समय से प्रतीक्षित मांग रही है।
पॉलिएस्टर फाइबर और पॉलिएस्टर यार्न अधिकांश मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) उत्पाद बनाते हैं, और इसलिए, अधिकारियों द्वारा यह उपाय भारत में एमएमएफ खंड के विकास में योगदान देगा। क्यूसीओ को हटाने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा माल प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
भारतीय कपड़ा और परिधान उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके, 12 नवंबर को घोषित निर्यात पैकेज के साथ इन क्यूसीओ को रद्द करना, कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए एक प्रमुख आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा क्योंकि उद्योग की लंबे समय से लंबित जरूरतों में से एक को सरकार द्वारा संबोधित किया गया है।


